मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने बजट घोषणा के अनुसार ‘सीएम अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26’ की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य किसानों को भूमि विकास बैंक से लिए गए ऋणों पर लगे ब्याज से राहत देना है। योजना के तहत 1 जुलाई 2024 तक अवधिपार हो चुके ऋण खातों को 100% ब्याज राहत दी जाएगी।
लाभ कैसे मिलेगा?
पात्र किसान योजना का लाभ उठाने के लिए देय राशि का कम से कम 25% हिस्सा 30 जून 2025 तक जमा करेंगे। बाकी राशि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2025 के बीच अधिकतम तीन किश्तों में जमा कर सकेंगे। राहत केवल अवधिपार ब्याज पर दी जाएगी, मूलधन और बीमा प्रीमियम पर नहीं।
मृतक ऋणियों के वारिस भी उठा सकेंगे लाभ, बशर्ते वे पूरी बकाया राशि चुका दें। पात्र ऋणियों की सूची बैंक शाखाओं में उपलब्ध है, और नाम जुड़वाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है।
यह योजना किसानों को ब्याज के बोझ से राहत देने की दिशा में सरकार का एक अहम कदम है।
AB 208 Nirman Nagar Vivekanand Marg Ajmer road jaipur - 302019
Latest Videos
Advertisement Videos
Trend Videos