
प्रदेश सरकार आज मंगलवार को कैबिनेट बैठक में पंचायत एक्ट में संशोधन का अध्यादेश ला सकती है। यह संशोधन ओबीसी को पंचायत चुनावों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। पूर्व आईएएस अधिकारी एसएस पांगती के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, और इस सीमा में SC, ST और OBC के आरक्षण को समाहित किया जाएगा।
राज्य सरकार पंचायत चुनावों से पहले ओबीसी को आरक्षण देने की तैयारी में है, और इसके लिए एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिस आधार पर पंचायत एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज शाम 6 बजे सचिवालय में होगी। इस बैठक में पंचायत एक्ट संशोधन के अलावा महिला नीति, कृषि नीति, स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति, और होम स्टे सेवायोजन नीति जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया जा सकता है।
इसके अलावा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य की नई महिला नीति पर चर्चा हो सकती है। कृषि क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट और कीवी की खेती को बढ़ावा देने और मोटे अनाज की पैदावार को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीतियों को स्वीकृति दी जा सकती है, जो राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लाई जा रही हैं।
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