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सिरोही कोर्ट का बड़ा फैसला गैर इरादतन हत्या के मामले में पत्नी को 4 साल की सजा

21, Mar 2025 News19Raj Today's News Jaipur, Hindi news, Jaipur news 23

सिरोही की सेशन जज रूपा गुप्ता की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए पत्नी को 4 साल के कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मण सिंह बाला ने जानकारी देते हुए बताया कि सुनवाई के दौरान 20 गवाहों और 40 दस्तावेजी सबूतों को अदालत में पेश किया गया था। इन सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पत्नी को पति की गैर इरादतन हत्या का दोषी माना।

कैसे हुआ मामला दर्ज?

30 दिसंबर 2020 को मृतक इन्द्र कुमार के छोटे भाई महेन्द्र कुमार ने थाना रेवदर में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर की रात इन्द्र कुमार अपनी पत्नी सीता देवी के साथ सोए थे। अगले दिन सुबह सीता देवी ने परिवार को बताया कि इन्द्र कुमार के मुंह से खून निकल रहा है।

परिजनों ने देखा कि इन्द्र कुमार के सिर, आंख और मुंह पर खून था, गले पर मारपीट के निशान भी थे। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

 

 

 



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