मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधेयक के पारित होने की जानकारी देते हुए कहा, "अब सरकार नकली और मिलावटी बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। दोषी पाए जाने पर बीज उत्पादकों और विक्रेताओं को छह माह से तीन साल तक की जेल हो सकती है, साथ ही 50 हजार से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।"
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