
सरकार ने टैक्सपेयर्स को ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम के बीच चयन करने का विकल्प दिया है, लेकिन इस बदलाव से पहले यह समझना जरूरी है कि दोनों रिजीम्स में निवेश के लाभ कैसे बदलते हैं। विशेष रूप से, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करने का विचार कर रहे हैं, तो आपको PPF (Public Provident Fund), SSY (Sukanya Samriddhi Yojana), और NPS (National Pension System) में निवेश के बारे में क्या निर्णय लेना चाहिए? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमनें एक्सपर्ट्स से सलाह ली है।
नए टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब्स को सरल किया गया है और इसमें विभिन्न टैक्स छूटों और डिडक्शन्स को खत्म कर दिया गया है। हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में ज्यादा डिडक्शन्स और छूट मिलती हैं, जैसे कि HRA (House Rent Allowance), 80C के तहत निवेश, और अन्य आयकर छूटें। इस स्थिति में अगर आप अपने निवेश को लेकर निर्णय ले रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करने से पहले आपको यह समझना चाहिए कि क्या आप निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट का पूरा लाभ उठा रहे हैं।
PPF एक बहुत ही सुरक्षित और टैक्स-फ्री निवेश है, जिसमें निवेश पर 80C के तहत छूट मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में इसके लिए डिडक्शन का लाभ होता है, जबकि नए टैक्स रिजीम में यह लाभ नहीं मिलता। इसलिए, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में स्विच करने की सोच रहे हैं, तो PPF में निवेश करते समय आपको इसके लंबी अवधि के फायदे और टैक्स-फ्री रिटर्न को ध्यान में रखना चाहिए।
SSY बच्चों के लिए एक शानदार निवेश विकल्प है, खासकर बेटियों के लिए। यह भी 80C के तहत छूट प्रदान करता है। हालांकि, न्यू टैक्स रिजीम में यह छूट उपलब्ध नहीं होगी। लेकिन, SSY में निवेश करने से मिलने वाला उच्च ब्याज दर और टैक्स-फ्री रिटर्न इसे एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं, खासकर अगर आपका निवेश दीर्घकालिक है।