बेंगलुरु, 8 जनवरी 2025 सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को एक सुचना पत्र जारी किया है, जिसमें कंपनी द्वारा सूचनाओं के खुलासे के सिद्धांतों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। यह उल्लंघन 2 दिसंबर 2024 को हुआ, जब ओला के चेयरमैन और सीईओ भविष अग्रवाल ने X (पूर्व में ट्विटर) पर अपने आने वाले फोर-फोल्ड विकास नीति का खुलासा किया।
यह सूचना X पर सुबह 9:58 बजे जारी की गई, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने इसे 1:36 PM और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 1:41 PM को सार्वजनिक किया। SEBI के अनुसार, इस समय अंतराल में खुलासा किया गया यह संदेश कंपनी के वित्तीय आंकड़ों के साथ जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी का हिस्सा था, जो पहले संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से जारी किया जाना चाहिए था।
SEBI ने इस उल्लंघन को गंभीरता से लिया है और कंपनी को यह सलाह दी है कि वह अपनी सूचना प्रसार प्रक्रिया में सुधार करे और नियामक मानकों का पालन सुनिश्चित करे। SEBI ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में और सुधार नहीं किया गया, तो कंपनी को संभावित एनफोर्समेंट कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
ओला इलेक्ट्रिक ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस प्रकार की सूचना से उनके वित्तीय विभाग पर कोई असर नहीं पड़ा है। कंपनी का कहना है कि बोर्ड को यह समझाया गया है कि भविष्य में ऐसी सूचनाएं केवल स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से ही सार्वजनिक की जानी चाहिए, ताकि नियामक मानकों का उल्लंघन न हो।
यह मामला कर्नाटका हाई कोर्ट में ओला के खिलाफ चल रहे एक कंज़्यूमर मामले के दौरान सामने आया, जिसमें 4 प्रावधानों के उल्लंघन की यह चेतावनी दी गई थी।
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