
ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत: सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लागू, अब कहीं भी निकाल सकेंगे पेंशन
केंद्र सरकार ने ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के करोड़ों सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ा और सकारात्मक कदम उठाया है। अब देशभर के सभी रीजनल ईपीएफओ दफ्तरों में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। यह प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक पूरी हो चुकी है, और इसके बाद से लगभग 68 लाख EPS पेंशनर्स को 1570 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की जा चुकी है।
अब पेंशन निकालने में कोई समस्या नहीं
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने इस बदलाव के बाद कहा कि पेंशनर्स को अब अपनी पेंशन निकालने के लिए किसी खास बैंक या शाखा तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। अब वे किसी भी बैंक की शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं, चाहे वह किसी भी राज्य या क्षेत्र में स्थित हो। इसका मतलब है कि पेंशनर्स को अब देश के किसी भी कोने से अपने पेंशन लाभ का भुगतान आसानी से मिल सकेगा।
सीपीपीएस की अहमियत
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के लागू होने से पेंशन वितरण प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया गया है। यह कदम कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी विशेष रीजनल दफ्तर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
यह बदलाव ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है, जो पहले विभिन्न दफ्तरों और प्रक्रियाओं के कारण परेशान रहते थे। अब उन्हें देशभर में किसी भी रीजनल दफ्तर से अपनी पेंशन प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
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