
राजस्थान सरकार द्वारा ऑटो म्यूटेशन कि प्रकिया चालू किये कुछ ही महीने हुए थे जिससे आम जनता को अत्यधिक फायदा मिल रहा था और भ्रष्टाचार भी नहीं हो रहा था। आपको बता दें कि बेचान, के दस्तावेज में व खाते कि रजिस्ट्री फाइनल होते ही, म्यूटेशन दर्ज हो रहा था, किसी रजिस्ट्री में स्वत: ही नामांतरण (ऑटो म्यूटेशन) गलत दर्ज या खामियां हो रही थी। तो तहसीलदार 90 दिवस कि अवधि में शुद्धि पत्र भरकर उसका निस्तारण भी कर रहे थे। ऐसा काम समुचित तहसील कार्यालयो में हो रहे थे। जिससे आम जन मानस को फायदा मिल रहा था, दिनांक 27/3/2024 को उपशासन सचिव द्वारा एक परिपत्र जारी कर। भ्रष्टाचार को खुला निमंत्रण दिया है।
परिपत्र के अनुसार स्वत: नामांतरण (ऑटो म्यूटेशन) कि प्रकिया को लंम्बी अवधि में डालकर आम जनता के साथ अन्याय व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने सम्बन्धी प्रकिया को लागू कर दिया है। इस आदेश में संशोधन कर शुद्धी पत्र भरने हेतु संबंधित आदेश को तहसीलदार को जारी किया जाना चाहिए। ताकि पिछली प्रकिया भी स्वत: नामांतरण (ऑटो म्यूटेशन) जो एक दिन में हो रहा था वह चालू रहे,व किसी स्वत: नामांतरण (ऑटो म्यूटेशन) में गलती/खामियां रही है तो तहसीलदार /पटवारी से दर्ज करवाकर स्वत: म्यूटेशन को सही कर सके, लेकिन लम्बी अवधि में भ्रष्टाचार को बढ़ावा शत-प्रतिशत मिलेगा यह सुनिश्चित है।
पटवारी/पंचायत/ तहसीलदार/ चैक नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। स्वत: अग्रेषित होगा, फिर उसमें त्रुटि रही तो कौन जिम्मेदार होगा?, यानि जनता का काम अटका रहे और रिश्वत के रास्ते खुले, इस आदेश से साफ जाहिर होता है कि उप शासन सचिव कि जो भी मंशा रही मगर उप शासन सचिव जी ने उस आदेश में बदलाव कर क्या सही किया ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है ।इससे तो यही अच्छा था जो एक दिन में स्वत: ऑटो म्यूटेशन हो रहा था। जनता लाभान्वित हो रही थी। इसलिए राजस्थान सरकार शुद्धि पत्र को भरने हेतु आदेश तहसीलदार को जारी किया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि इस खबर पर राजस्थान सरकार किस प्रकार एक्शन मोड में काम करती है?
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