
राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होगी। चुनावों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभाग लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। घर-घर वोटिंग करवाई जा रही है। दूसरी तरफ राजस्थान की जेलों में बंद 30 हजार कैदी वोट नहीं कर पाएंगे। सरकार ने केवल जेलों में राजपासा एक्ट में बंद कैदियों को ही मतदान करने का मौका दिया है। इस पर अधिकारियों का कहना है कि कैदी खुद ही वोटिंग नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें खुद इसकी पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है।
राजस्थान की सेंट्रल जेलों में राजपासा एक्ट में कुल 23 कैदी बंद हैं। इस एक्ट के तहत बंदियों की करीब एक साल तक जमानत नहीं होती है। ये 23 कैदी वो हैं जिन्हें चुनाव आयोग या जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर इसलिए बंद किया जाता है, क्योंकि चुनाव प्रभावित हो सकता है। इन्हें ही जेल में रहने के दौरान वोट देने का मौका दिया हुआ है।
वहीं, जयपुर सेंट्रल जेल में राजपासा एक्ट में केवल 3 कैदी बंद हैं। इन कैदियों के मतदान डाक मतपत्र से होगा। इसको लेकर गृह विभाग ने जेल डीजी को पत्र लिखकर प्रदेश की जेलों में बंद राजपासा के कैदियों की जानकारी मांगी है। ताकि संबंधित विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी को डिटेल भेजकर डाक मत पत्र से मतदान कराया जा सके।
डीजी जेल भूपेन्द्र दक ने गृह विभाग के आदेश के बाद सभी सेंट्रल जेल व जिला जेल के अधीक्षक को पत्र लिखकर इन कैदियों की जानकारी मांगी थी। इससे पता चला है कि प्रदेश में राजपासा के तहत केवल 23 कैदी बंद किए हुए हैं।
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