
जयपुर: राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर मंगलवार को ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जोशी की जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त सबूत हैं। ईडी के वकील अजातशत्रु ने बहस में दावा किया कि जोशी के खिलाफ लगे आरोप प्रमाणित हैं और जमानत देने से जांच पर विपरीत असर पड़ेगा। अब गुरुवार को जोशी के वकील ईडी की दलीलों का जवाब देंगे।
जोशी के वकील ने दी थी दलील
27 मई को हुई सुनवाई में जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बाजवा ने दलील दी थी कि एसीबी की जिस प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया, उसमें महेश जोशी का नाम तक नहीं था। उन्होंने कहा कि जुलाई 2023 में जोशी के बेटे की कंपनी में लोन के रूप में हुए लेन-देन को ईडी ने आधार बनाया, जो कुछ महीनों बाद लौटा दिया गया था। ईडी ने मार्च 2024 में समन भेजा, जिसका जवाब दस्तावेजों के साथ दिया गया, लेकिन एक साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जोशी के वकील ने इसे राजनीतिक द्वेषता का मामला बताया। ईडी ने जोशी को 24 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया था।
जल जीवन मिशन घोटाले का मामला
जेजेएम घोटाला केंद्र सरकार की 'जल जीवन मिशन' योजना से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। इस मामले में अब तक पीयूष जैन, पदम चंद जैन, महेश मित्तल और संजय बड़ाया की गिरफ्तारी हो चुकी है। साल 2021 में श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी और मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी के ठेकेदारों पदम चंद जैन और महेश मित्तल ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर जलदाय विभाग (PHED) से करोड़ों रुपये के चार टेंडर हासिल किए थे।
आरोपों की जांच जारी
ईडी का दावा है कि इस घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं, जिसके तहत जोशी की भूमिका की जांच की जा रही है। दूसरी ओर, जोशी के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। गुरुवार की सुनवाई में जोशी के वकील ईडी की दलीलों का जवाब देंगे, जिसके बाद अदालत जमानत पर फैसला सुनाएगी। इस मामले ने राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी है।
AB 208 Nirman Nagar Vivekanand Marg Ajmer road jaipur - 302019
Latest Videos
Advertisement Videos
Trend Videos